धमतरी। थाना सिहावा क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया/ पीड़िता द्वारा लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि ग्राम खम्हरिया निवासी ललीत साहू तकरीबन एक साल से अपने मोबाईल से प्रार्थिया / पीडिता के मोबाईल पर फोन कर बात किया करो करके दबाव डालता था। बात करने से मना करने पर आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी भी देता था।अंततःपरेशान होकर ललित साहू के फोन से परेशान करने पर प्रार्थिया ने अपना मोबाईल फोन बंद कर दिया था।वही आरोपी ललित साहू प्रार्थिया के स्कूल आते जाते समय पीछा भी किया जा रहा था।इसी दरम्यान एक दिन आरोपी जबरन रात्रि में पीडिता के शयन कक्ष में घुसकर बुरी नियत से छेड़खानी कर रहा था, प्रार्थिया की नींद खुलने पर अपने पापा को आवाज लगाई,पापा को आते देख कि आरोपी ललित साहू कमरे से भाग गया।प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना सिहावा जिला धमतरी आरोपी ललित साहू निवासी खम्हरिया थाना सिहावा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 60/23 धारा 456, 354, 354 (घ)506 भादवि०, 3(1) (द). 3 (2) (Vक) एससी/एसटी एक्ट पंजीबद्ध किया गया है।मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा त्वरित कार्यवाही के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक सारिका वैद्य द्वारा विवेचना एवं जॉच के दौरान पूछताछ पर पाया गया कि आरोपी ललित साहू द्वारा प्रार्थिया को अनुसूचित जनजाति का सदस्या होना अच्छी तरह से जानते हुये जानबूझकर बुरी नियत से स्कूल जाते समय पीछा करना एवं जान से मारने की धमकी देना तथा प्रार्थिया/ पीडिता को घटना दिनांक को घर में रात्रि में जबरन घुसकर प्रार्थिया को छेड़खानी कर बेइज्जती करने की नियत से अपमानित किया गया। प्रकरण के आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एवं अपराध का घटित करना पाये जाने से आरोपी ललित कुमार साहू पिता मधुसुदन साहू उम्र 28 वर्ष, साकिन ग्राम खम्हरिया थाना सिहावा जिला धमतरी (छ०ग०) कोदिनाँक 02/05/23 को थाना अजाक धमतरी में विधिवत् गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय (एस.सी./एस.टी. एक्ट) धमतरी के समक्ष पेश किया गया ।उक्त कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती सारिका वैद्य, निरी.शोभा मंडावी,सउनि० दिलहरण सिंह ठाकुर, प्रआर० हेमंत साहू,गिरीश नाग,आर० शशिकांत साहू,सुरेंद्र साहू एवं महिला आरक्षक कुंज मरकाम का विशेष योगदान रहा।
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