महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी द्वारा 25 नवंबर शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष  में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत् विभिन्न कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में जिले स्तर के विभिन्न कार्यालयों के सदस्यों शामिल किया गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की समस्त जानकारी विभाग द्वारा प्रदान किया गया। "सखी" वन स्टॉप सेंटर तथा बाल संरक्षण के क्षेत्र में समस्त योजनाओं की जानकारी दिया गया। महिलाओं के सभी विधिक कानूनों एवं अधिकारों के विषय में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी. एल. सिन्हा सचिव जिला अधिवक्ता संघ ने जानकारी दी। मानसिक स्वास्थ्य के विषय पर डॉ. सरला द्विवेदी सहायक प्राध्यापक, बी.सी.एस. महाविद्यालय धमतरी के द्वारा जानकारी दिया गया।
कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला धमतरी  जगरानी एक्का,  महिला एवं बाल विकास अधिकारी  महेश मरकाम, परियोजना अधिकारी  चित्ररेखा यादव, महिला संरक्षण अधिकारी अनामिका शर्मा, सखी" वन स्टॉप सेंटर की परामर्शदाता दीपकिरण साहू, मोहिनीरानी गजेन्द्र आदि उपस्थित थे।
Show comments
Hide comments